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Kushinagar News: रविवार को पडरौना और बुधवार को कुशीनगर में रहेगी साप्ताहिक बंदी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जिले के नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाली साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित कर दिया गया है। उसके अनुसार पडरौना नगर पालिका क्षेत्र के लिए साप्ताहिक बंदी रविवार और कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बुधवार को साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है।
यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने दी। उन्होंने बताया कि डीएम डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिले के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित दुकानों व वाणिज्यक अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी के तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद पडरौना, नगर पंचायत सेवरही व लक्ष्मीगंज स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान रविवार बंदी रहेंगी।
नगर पालिका परिषद हाटा, नगर पंचायत रामकोला, खड्डा, सुकरौली व फााजिलनगर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बंदी रहेंगी। नगर पंचायत कप्तानगंज स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान सोमवार को बंद रहेगी।
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बंदी का निर्देश नाई, हेयर ड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों पर लागू नहीं है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका कसया, हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानंगज, रामकोला, फाजिलनगर व सुकरौली स्थित हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस अधिष्ठान रविवार को बंद रहेंगी। नगर पालिका पडरौना व कुशीनगर और नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज व सुकरौली स्थित समस्त नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून व वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को साप्ताहिक बंद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे- भोजन, दवा सर्जिकल उपकरण, समाचार पत्र, औषधियों, चिकित्सालय, सब्जी, मिठाई, दूध, पका भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली, कुक्कुट आदि रेलवे स्टेशनों पर जलपान गृह, दाह संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं आदि पर साप्ताहिक बंदी का प्रावधान लागू नहीं होगा।
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पडरौना। जिले के नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाली साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित कर दिया गया है। उसके अनुसार पडरौना नगर पालिका क्षेत्र के लिए साप्ताहिक बंदी रविवार और कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बुधवार को साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है।
यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने दी। उन्होंने बताया कि डीएम डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिले के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित दुकानों व वाणिज्यक अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी के तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद पडरौना, नगर पंचायत सेवरही व लक्ष्मीगंज स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान रविवार बंदी रहेंगी।
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नगर पालिका परिषद हाटा, नगर पंचायत रामकोला, खड्डा, सुकरौली व फााजिलनगर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बंदी रहेंगी। नगर पंचायत कप्तानगंज स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान सोमवार को बंद रहेगी।
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बंदी का निर्देश नाई, हेयर ड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों पर लागू नहीं है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका कसया, हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानंगज, रामकोला, फाजिलनगर व सुकरौली स्थित हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस अधिष्ठान रविवार को बंद रहेंगी। नगर पालिका पडरौना व कुशीनगर और नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज व सुकरौली स्थित समस्त नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून व वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को साप्ताहिक बंद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे- भोजन, दवा सर्जिकल उपकरण, समाचार पत्र, औषधियों, चिकित्सालय, सब्जी, मिठाई, दूध, पका भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली, कुक्कुट आदि रेलवे स्टेशनों पर जलपान गृह, दाह संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं आदि पर साप्ताहिक बंदी का प्रावधान लागू नहीं होगा।