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Kushinagar News: दुकानदार को बम मारने वाले बदमाश को दस साल सश्रम कारावास

Fri, 20 Dec 2024 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 20 Dec 2024 12:07 AM IST
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Ten years rigorous imprisonment to the criminal who bombed a shopkeeper
पडरौना। दिदहाड़े दुकानदार पर बम से हमला करने वाले बदमाश को कोर्ट ने 27 साल बाद दस साल का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। इसके खिलाफ पडरौना कोतवाली और महराजगंज जिले के थानों में कई केस दर्ज हैं। राजेश यादव पडरौना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है।
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रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र के भिसवा सरकारी गांव निवासी मोहन राय की रविंद्र नगर में कपड़े की दुकान थी। चार जून वर्ष 1997 को दुकान पर मोहन राय के बेटे राघवेंद्र राय बैठे थे। इस दौरान पडरौना कोतवाली क्षेत्र के माघी विशुनपुरा गांव निवासी राजेश यादव अपने दो साथियों के साथ बिना नंबर प्लेट की बाइक से पहुंचा और राघवेंद्र पर बम से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल राघवेंद्र का इलाज पुलिस की मौजूदगी में हुआ था। मोहन राय की तहरीर पुलिस ने राजेश समेत इसके साथियों पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। वादी की ओर से दी गई तहरीर में विवाद की वजह उधार दिए गए कपड़े का पैसा मांगना बताया गया था। विवेचक ने विवेचना उपरांत आरोपी के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष कठोर कारावास, 10 हजार अर्थ दंड और धारा पांच विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में पांच वर्ष कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
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