{"_id":"6658e1b2609d19968f0a48f4","slug":"sentenced-in-theft-case-kushinagar-news-c-205-1-ksh1001-117613-2024-05-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: चोरी के मामले में सजा सुनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: चोरी के मामले में सजा सुनाई
Fri, 31 May 2024 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 31 May 2024 01:59 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस ने चोरी के मुकदमे में पैरवी कर तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है। इसके तहत थाना कसया के श्यामा प्रसाद मुखर्जीनगर मथौली निवासी अंशु पुत्र छट्ठू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर न्यायालय ने दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह सेवरही थाना क्षेत्र के सुमही पट्टी निवासी राकेश और सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट के जोगनी टोला निवासी विद्या निषाद को दोषी मानते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है। इसके तहत थाना कसया के श्यामा प्रसाद मुखर्जीनगर मथौली निवासी अंशु पुत्र छट्ठू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर न्यायालय ने दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह सेवरही थाना क्षेत्र के सुमही पट्टी निवासी राकेश और सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट के जोगनी टोला निवासी विद्या निषाद को दोषी मानते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन