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Kushinagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Fri, 20 Mar 2026 02:38 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 02:38 AM IST
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Rape Convict Sentenced to 20 Years
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के दोषी को 20 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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वादी मुकदमा ने कसया थाने में तहरीर देकर बताया कि 28 जून 2021 को उनकी नाबालिग लड़की को भीम मद्धेशिया पुत्र पिंटू मद्धेशिया निवासी शिवपुर बुजुर्ग थाना कसया ने बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो दिनेश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। संवाद
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