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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

Fri, 04 Sep 2026 01:07 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:07 AM IST
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Rape accused sentenced to 10 years in prison
पडरौना। स्पेशल जे. पाक्सो कोर्ट नंबर एक ने बृहस्पतिवार को दुष्कर्म व पाक्सो आदि के मामले में एक अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास और कुल 71,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
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खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2017 में पुलिस को दिए तहरीर में बताया था कि उनकी नाबालिक बेटी के साथ एक युवक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में विवेचना कर पुलिस ने स्पेशल जे. पाक्सो कोर्ट नंबर एक में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त अखिलेश सिंह उर्फ मुलायम पुत्र रामाकांत सिंह उर्फ छांगुर निवासी भुजौली थाना खड्डा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास और 71,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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