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Kushinagar News: महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार देता है पोश एक्ट

Sat, 09 Aug 2025 01:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 09 Aug 2025 01:05 AM IST
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POSH Act gives women the right to security
जन जागरूकता अभियान में शामिल अ​​ति​​थि। संवाद
पकवा इनार। बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर में शुक्रवार को सौ दिवसीय पाश जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि एडीजे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा की पॉश एक्ट के लिए विधिक जागरूकता बहुत जरूरी है। पाश एक्ट महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल का अधिकार देता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी सहयोग करता है। एक्शन एड एसोसिएशन कुशीनगर के समन्वयक रामवृक्ष गिरि ने कहा कि पॉश जन जागरूकता अभियान प्रदेश के 40 जिलों में 24 जुलाई से चल रहा है। वन स्टाप सेंटर की मैनेजर रीता यादव, जिला मिशन समन्वयक नलिन सिंह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश सह संयोजक डॉ. वीना कुमारी, प्रधानाचार्य उमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश मिश्र, लक्ष्मी नारायन आदि मौजूद थे।
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