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Kushinagar News: नाबालिग से दुष्कर्म में एक दोषी करार, तीन दोषमुक्त

Wed, 17 Dec 2025 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 17 Dec 2025 12:30 AM IST
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One person convicted of rape of a minor, three acquitted.
कुशीनगर/पडरौना। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मुख्य आरोपी व्यास सिंह को दोषी करार देते हुए उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। तीन सह-आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। मुख्य अभियुक्त व्यास सिंह को दोषी ठहराया गया।
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अभियुक्त व्यास सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और उसकी ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी को निरस्त करते हुए न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर थाना तरयासुजान को तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए।
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थाना तरयासुजान में जून 2024 में दुराचार व पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अभियोग के अनुसार पीड़िता (घटना की तिथि पर उम्र लगभग 15 वर्ष) गन्ना छीलने के लिए खेत गई थी, जहां पहले से मौजूद आरोपी व्यास सिंह ने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता गर्भवती पाई गई।
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आरोप यह भी था कि सह आरोपी सुमन सिंह, सुभाष सिंह और प्रभा देवी ने वादी पक्ष के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 17 अप्रैल को आरोप तय किए।
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