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Kushinagar News: सरकारी जमीन में फर्जीवाड़ा मामले में लेखपाल के खिलाफ नोटिस जारी
Thu, 29 Jan 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 29 Jan 2026 02:10 AM IST
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गंगुआ बाजार। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के पखिहवा उर्फ करजहां गांव में बंजर भूमि के मामले में एसडीएम तमकुहीराज ने हल्का लेखपाल के खिलाफ पांच बिंदुओं पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस आधार पर आगे जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गांव पखिहवा उर्फ करजहा गांव निवासी रामजितन के नाम से एक जमीन का पट्टा था। पट्टे का कागज भी उनके पास है।
गांव के एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत सूचना मांगा तो तहसील प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए सूचना में उसे बंजर भूमि बताया गया और किसी के नाम से पट्टा होना नहीं दर्शाया गया। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने एसडीएम से शिकायत किया कि जिस भूमि का पट्टा हुआ है, वह भूमि राजस्व अभिलेख में बंजर है। एसडीएम ने तत्कालीन लेखपाल से रिपोर्ट मांगा।
तत्कालीन हल्का लेखपाल खालिद की ओर से दिए गए रिपोर्ट में बताया गया धारा 67 के अंतर्गत विचाराधीन फाइल संख्या 67 में प्रभावित होकर भूमि पर पट्टा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर चकरोड को अवरुद्ध कर पक्का निर्माण कराकर चकरोड अवरुद्ध किया गया है। लेखपाल की रिपोर्ट और आरटीआई से मिली सूचना को देखने के बाद एसडीएम चौंक गईं और नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा को जांच के लिए निर्देश दिया। नायब तहसीलदार के जांच के दौरान रामजितन ने पूर्व में मिले पट्टे का कागजात दिखाया और बताया कि करीब एक दशक से अधिक समय से यहां पर परिवार के साथ निवास कर रहे हैं।
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इसके बाद जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा ने एसडीएम तमकुहीराज को सौंपी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम ने हल्का लेखपाल खालिद के खिलाफ पांच बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी कर जबाब तलब किया। इस आरोप पत्र में सरकारी कर्मचारी आचरण उल्लंघन व भूलेख नियमावली उल्लंघन भी शामिल हैं।
एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा ने हल्का लेखपाल खालिद के खिलाफ पांच बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी कर जबाब तलब किया गया है। ज़बाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गांव पखिहवा उर्फ करजहा गांव निवासी रामजितन के नाम से एक जमीन का पट्टा था। पट्टे का कागज भी उनके पास है।
गांव के एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत सूचना मांगा तो तहसील प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए सूचना में उसे बंजर भूमि बताया गया और किसी के नाम से पट्टा होना नहीं दर्शाया गया। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने एसडीएम से शिकायत किया कि जिस भूमि का पट्टा हुआ है, वह भूमि राजस्व अभिलेख में बंजर है। एसडीएम ने तत्कालीन लेखपाल से रिपोर्ट मांगा।
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तत्कालीन हल्का लेखपाल खालिद की ओर से दिए गए रिपोर्ट में बताया गया धारा 67 के अंतर्गत विचाराधीन फाइल संख्या 67 में प्रभावित होकर भूमि पर पट्टा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर चकरोड को अवरुद्ध कर पक्का निर्माण कराकर चकरोड अवरुद्ध किया गया है। लेखपाल की रिपोर्ट और आरटीआई से मिली सूचना को देखने के बाद एसडीएम चौंक गईं और नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा को जांच के लिए निर्देश दिया। नायब तहसीलदार के जांच के दौरान रामजितन ने पूर्व में मिले पट्टे का कागजात दिखाया और बताया कि करीब एक दशक से अधिक समय से यहां पर परिवार के साथ निवास कर रहे हैं।
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इसके बाद जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा ने एसडीएम तमकुहीराज को सौंपी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम ने हल्का लेखपाल खालिद के खिलाफ पांच बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी कर जबाब तलब किया। इस आरोप पत्र में सरकारी कर्मचारी आचरण उल्लंघन व भूलेख नियमावली उल्लंघन भी शामिल हैं।
एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा ने हल्का लेखपाल खालिद के खिलाफ पांच बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी कर जबाब तलब किया गया है। ज़बाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।