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Kushinagar News: बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, गठित हुई टीम
Sun, 29 Jun 2025 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 29 Jun 2025 12:24 AM IST
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पडरौना। बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे स्कूलों पर कार्रवाई के लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इसमें डीआईओएस को अध्यक्ष और बीएसए व बीईओ को सदस्य बनाया गया है।
जिले में 1241 मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय संचालित होते हैं। इसके अलावा 500 से अधिक ऐसे स्कूल संचालित हैं, जिनको विभाग ओर से मान्यता नहीं मिली। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित होते हैं, लेकिन वास्तव में वह उन संस्थानों में पढ़ते हैं, जिनके पास आवश्यक शैक्षिक मान्यता नहीं होती है।
वहीं, कक्षा आठ तक की मान्यता प्राप्त कई विद्यालय भी अवैध रूप से कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इसको लेकर शासन स्तर पर हुई समीक्षा के बाद जनपद स्तर पर एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है।
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यह समिति ऐसे अवैध, अमान्य और डमी स्कूलों की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद समिति को प्रत्येक माह अपनी विस्तृत रिपोर्ट मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उपलब्ध करानी होगी। रिपोर्ट और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) की संस्तुति के आधार पर संबंधित संस्थानों विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में 1241 मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय संचालित होते हैं। इसके अलावा 500 से अधिक ऐसे स्कूल संचालित हैं, जिनको विभाग ओर से मान्यता नहीं मिली। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित होते हैं, लेकिन वास्तव में वह उन संस्थानों में पढ़ते हैं, जिनके पास आवश्यक शैक्षिक मान्यता नहीं होती है।
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वहीं, कक्षा आठ तक की मान्यता प्राप्त कई विद्यालय भी अवैध रूप से कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इसको लेकर शासन स्तर पर हुई समीक्षा के बाद जनपद स्तर पर एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है।
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यह समिति ऐसे अवैध, अमान्य और डमी स्कूलों की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद समिति को प्रत्येक माह अपनी विस्तृत रिपोर्ट मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उपलब्ध करानी होगी। रिपोर्ट और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) की संस्तुति के आधार पर संबंधित संस्थानों विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।