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Kushinagar News: झाड़-फूंक के बहाने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी मौलवी समेत तीन को जमानत नहीं

Sat, 04 Jan 2025 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 04 Jan 2025 12:02 AM IST
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No bail to three Maulvi accused of gang rape under the pretext of exorcism
पडरौना। मजार पर बुलाकर झाड़-फूंक की आड़ में महिला से दुष्कर्म करने वाले मौलवी समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय ने खारिज कर दी। खड्डा पुलिस ने केस दर्ज दर्ज कर तीनों आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। तीनों ने अलग-अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अक्सर बीमार रहती थी। वह इलाज के लिए खड्डा के तुर्कहा सीएचसी पर जाती थी। वहां पर समीउल्लाह से उसकी मुलाकात हुई। उसने दवा के साथ-साथ दुआ भी कराने की बात कही। आरोपियों की बातों में महिला फंस गई और उसे तुर्कहा के उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय के पास नसरुद्दीन मौलवी के पास ले गए। मौलवी ने बताया कि उसे कोई बीमारी नहीं है। उसके ऊपर जिन्न का साया है। इसे दूर करने के लिए उसे लगातार यहां आना पड़ेगा।
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मौलवी फोन कर महिला को बुलाता और झाड़-फूंक करता। सात सितंबर वर्ष 2024 को दिन में करीब 10:30 बजे तुर्कहा के पास कब्रिस्तान में मजार पर मौलवी ने झाड़-फूंक के लिए बुलाया। इसके बहाने रामाश्रय पुत्र मुखलाल, राधेश्याम पुत्र रामप्यारे और मौलवी नसरुद्दीन पुत्र मोहम्मद निवासी तुर्कहा पूरब टोला थाना खड्डा निवासी ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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इस मामले में तीनों आरोपी कोर्ट में जमानत के लिए न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया।
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