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50 फीसदी से अधिक सवारी बैठाने पर लगेगा जुर्माना

Fri, 16 Apr 2021 11:22 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Apr 2021 11:22 PM IST
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More than 50 per cent of the passengers will be fined for sitting
50 फीसदी से अधिक सवारी बैठाने पर लगेगा जुर्माना
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पडरौना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एआरटीओ प्रशासन सक्रिय हो गया है। अब सवारी वाहनों में 50 फीसदी से अधिक यात्री बैठाने वालों पर कार्रवाई कर उनसे पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी नहीं माने तो वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण के दौरान सवारी वाहनों में क्षमता के अधिक 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने का निर्देश है। इसके बावजूद रोडवेज समेत निजी सवारी वाहन चालक सवारी वाहनों की क्षमता से अधिक सवारी भरते हैं। इसके अलावा इन सवारी वाहनों में सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। इसे गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ की तरफ से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान यदि निर्धारित मानक के विपरीत किसी वाहन में सवारी मिले तो संबंधित वाहन चालक पर कार्रवाई करते हुए उनसे पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी यदि वाहन चालक नहीं मानें तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह कार्रवाई तीन पहिया वाहनों समेत रोडवेज और अन्य निजी वाहनों पर भी की जाएगी। एआरटीओ संदीप कुमार पंकज ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान सवारी वाहनों में 50 प्रतिशत सवारी भरने का निर्देश है। इसके बाद भी कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर निर्धारित मानक के अनुरूप सवारी नहीं बैठा रहे हैं। इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसे गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ की तरफ से अभियान चलाकर मानक के विपरीत सवारी भरने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी यदि वे नहीं मानें तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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