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Kushinagar News: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को साल का कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 10 Oct 2026 01:48 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:48 AM IST
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Man convicted of molesting teenage girl sentenced to imprisonment and fined 60,000.
पडरौना। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने घर में घुस कर किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले दोषी अभियुक्त को पांच साल का कैद व कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 15 अक्तूबर 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 अक्तूबर को उसकी मामी का गोरखपुर के एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। उसके माता-पिता मामी को देखने गोरखपुर गए थे। घर पर वह अपने छोटे भाई के साथ अकेली थी। आधी रात के बाद पड़ोस का सिकंदर अली घर में घुस आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध पर उसने छात्रा का मुंह दबा दिया और दुष्कर्म की कोशिश की।
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किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर छात्रा ने शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंच गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय ने मुंडेरा निवासी सिकंदर अली को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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