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मदनी मस्जिद प्रकरण : पक्षकारों को सात दिन की मोहलत
Thu, 09 Jan 2025 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 09 Jan 2025 11:58 PM IST
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हाटा। नगर के मदनी मस्जिद पक्ष के लाेगों को नगर पालिका की ओर से नक्शा और पत्रावलियों को प्रस्तुत करने के लिए पहली नोटिस में दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मस्जिद पक्ष के लाेग तय समय सीमा के अंदर पत्रावली पेश नहीं कर पाए, लेकिन कार्यालय में पेश होकर उन्होंने इसके लिए और समय की मांग की। इस पर नगर पालिका ने दूसरी नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह का और समय दिया है।
हाटा नगर के करमहा चौराहे पर वार्ड नंबर 21 गांधी नगर में चार मंजिल भवन का निर्माण चल रहा है। इसकी शिकायत सीएम तक पहुंची तो दिसंबर में जांच शुरू हुई। हाटा तहसील प्रशासन की ओर से जांच के दौरान जमीन की पैमाइश कराने के बाद सौंपी गई रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए। इसमें सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों पर मस्जिद का निर्माण कराने की भी पुष्टि हुई। 21 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद निर्माण पक्ष के अजमतुन निशा पत्नी हाजी हामिद अली, जाकिर अली पुत्र हाजी हामिद अली को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया है का कि नगर पालिका की ओर से जारी नक्शे और इससे जुड़ी पत्रावलियों को बार-बार कहने के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराने की दशा में नगर पालिका अधिनियम 1916 की 185/186 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब देखना है कि सात दिनों के अंदर मस्जिद निर्माण पक्ष के लोग नक्शा और अनुमति सहित अन्य पत्रावलियां प्रस्तुत करते हैं या फिर अतिरिक्त समय की मांग करते हैं। उम्मीद है कि नगर पालिका मस्जिद निर्माण पक्ष के लोगों को एक और मौका दे सकता है।
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हाटा नगर के करमहा चौराहे पर वार्ड नंबर 21 गांधी नगर में चार मंजिल भवन का निर्माण चल रहा है। इसकी शिकायत सीएम तक पहुंची तो दिसंबर में जांच शुरू हुई। हाटा तहसील प्रशासन की ओर से जांच के दौरान जमीन की पैमाइश कराने के बाद सौंपी गई रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए। इसमें सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों पर मस्जिद का निर्माण कराने की भी पुष्टि हुई। 21 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद निर्माण पक्ष के अजमतुन निशा पत्नी हाजी हामिद अली, जाकिर अली पुत्र हाजी हामिद अली को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया है का कि नगर पालिका की ओर से जारी नक्शे और इससे जुड़ी पत्रावलियों को बार-बार कहने के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराने की दशा में नगर पालिका अधिनियम 1916 की 185/186 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब देखना है कि सात दिनों के अंदर मस्जिद निर्माण पक्ष के लोग नक्शा और अनुमति सहित अन्य पत्रावलियां प्रस्तुत करते हैं या फिर अतिरिक्त समय की मांग करते हैं। उम्मीद है कि नगर पालिका मस्जिद निर्माण पक्ष के लोगों को एक और मौका दे सकता है।
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