फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   life time punished father by court

ऑनर किलिंग के मामले में पिता को आजीवन कारावास

Mon, 01 Nov 2021 10:27 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 10:27 PM IST
विज्ञापन
life time punished father by court
ऑनर किलिंग के मामले में पिता को आजीवन कारावास
विज्ञापन

- 16 साल की बेटी की हत्या का दोषी होने पर सुनाई गई सजा
- दस हजार रुपये अर्थदंड भी, अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
कुशीनगर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने सोमवार को ऑनर किलिंग जैसे मामले में मृतका के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 16 साल की किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस को पिता के खिलाफ ही सुबूत मिले थे। अदालत ने मृतका के पिता को दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड न दे पाने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि रामकोला थाना क्षेत्र के हरपुर माफी गांव के शोभा छपरा टोला निवासी परमहंस प्रसाद गोंड की 16 वर्षीय पुत्री निर्जला का शव 29 जून 2017 को सुबह छह बजे घर में छत के कुंडे में दुपट्टे से लटकता पाया गया था। पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी की मौत से पहले चोट के गहरे निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो पिता को ही हत्या का आरोपी पाया। मृतका के पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तभी से यह मुकदमा चल रहा था।
विज्ञापन

अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई हुई। नौ गवाह और किशोरी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर न्यायालय में प्रस्तुत हुए। गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मदन मोहन ने परमहंस को अपनी ही बेटी की हत्या का दोषी पाया। लिहाजा उन्होंने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न दे पाने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि किशोरी गर्भवती मिली थी। इस वजह से पिता ने उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed