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Kushinagar News: शारीरिक शोषण के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Sun, 30 Nov 2025 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 30 Nov 2025 12:41 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने एक बालिका के साथ वर्ष 2016 में हुए शारीरिक शोषण के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 2016 पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अलगू शुभनरायन शर्मा निवासी बेतिया, कोतवाली पडरौना ने उनकी 6-7 वर्ष की बच्ची को केले के खेत में ले जाकर शारीरिक शोषण किया है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करा देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 2016 पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अलगू शुभनरायन शर्मा निवासी बेतिया, कोतवाली पडरौना ने उनकी 6-7 वर्ष की बच्ची को केले के खेत में ले जाकर शारीरिक शोषण किया है।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करा देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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