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दिव्यांगों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी
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दिव्यांगों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को एआरटीओ कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें दिव्यांग लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योग्यता समेत यातायात नियमों की जानकारी दी गई।
एआरटीओ संदीप कुमार पंकज ने कहा कि पूर्ण बहरेपन, मानसिक रोगी और दृष्टि हीनता की दशा में वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अन्य दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जनों को अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर वाहन चलाने का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित मानक पूरा करने पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था है। इसके बाद उन्होंने कसया के हेरीटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिसर में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के उपायों की जानकारी देते हुए नियमों के प्रति जागरूक के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान टीएसआई परमहंस, आरआई आरडी प्रसाद वर्मा, राजकुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को एआरटीओ कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें दिव्यांग लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योग्यता समेत यातायात नियमों की जानकारी दी गई।
एआरटीओ संदीप कुमार पंकज ने कहा कि पूर्ण बहरेपन, मानसिक रोगी और दृष्टि हीनता की दशा में वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अन्य दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जनों को अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर वाहन चलाने का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित मानक पूरा करने पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था है। इसके बाद उन्होंने कसया के हेरीटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिसर में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के उपायों की जानकारी देते हुए नियमों के प्रति जागरूक के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान टीएसआई परमहंस, आरआई आरडी प्रसाद वर्मा, राजकुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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