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Kushinagar News: एसिड अटैक, बाल विवाह व श्रमिक अधिकारों की दी जानकारी
Thu, 04 Jun 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:42 AM IST
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पडरौना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को कसया ब्लॉक के सामपुर में जागरूकता कार्यक्रम में एसिड अटैक, बाल विवाह व श्रमिक अधिकारों की दी जानकारी दी गई। कार्यक्रम जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार त्यागी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संपन्न हुआ।
पीएलबी अनसुइया सिंह ने कहा कि जागृति योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी जानकारी पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर न्याय प्राप्त कर सकें। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का आह्वान किया। वहीं पीएलबी दिनेश यादव ने कहा कि श्रमिकों और मजदूरों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अधिकारों के हनन की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को एसिड अटैक पीड़ितों को मिलने वाली सहायता, बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
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पीएलबी अनसुइया सिंह ने कहा कि जागृति योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी जानकारी पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर न्याय प्राप्त कर सकें। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का आह्वान किया। वहीं पीएलबी दिनेश यादव ने कहा कि श्रमिकों और मजदूरों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अधिकारों के हनन की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है।
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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को एसिड अटैक पीड़ितों को मिलने वाली सहायता, बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
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