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Kushinagar News: हत्या में भाई, भाभी, भतीजे समेत चार को उम्रकैद

Sat, 24 May 2025 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 24 May 2025 01:25 AM IST
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Four people including brother, sister-in-law and nephew sentenced to life imprisonment for murder
पडरौना। जमीन के विवाद में भाई की कुदाल से काटकर हत्या करने और बचाव में आई इसकी पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले भाई, भाभी, भतीजा समेत चार लोगों को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह फैसला अदालत ने सुनाया है। कसया नगर के वार्ड नंबर 18 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड निवासी नौ सितंबर 2023 को दिन में करीब 12 बजे रूदल गुप्ता अपने दरवाजे पर बैठे थे। इस दौरान जमीन की विवाद को लेकर इनके बड़े भाई राजेंद्र गुप्ता, इनका बेटा सतीश गुप्ता, इनकी पत्नी आरती देवी और बहू रागनी गुप्ता दरवाजे पर आकर मारपीट करने लगे।
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इस दौरान सभी लोग मिलकर रूदल गुप्ता की कुदाल से काटकर हत्या कर दिए। बचाव करने आई इसकी पत्नी ज्ञांति देवी पर भी वाहर किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस इस मामले में रूदल की बेटी माधुरी गुप्ता की तहरीर पर हत्या व हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। गवाहों के बयान और साक्ष्य के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय में हुआ अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गण हत्या का दोषी व हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 35000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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