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Kushinagar News: निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर लगेगा जुर्माना

Tue, 18 Jun 2024 03:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 18 Jun 2024 03:39 AM IST
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Fine will be imposed on commercial use of private vehicles
पडरौना। निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए कॉमर्शियल परमिट बनवाना जरूरी है। जांच में पकड़े जाने पर प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माने के साथ चार माह के लिए पंजीयन निलंबित किया जाएगा।
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यदि आप अपने निजी वाहन पर सवारी ढो रहे हैं, तो सावधान हो जाईए। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने तैयारी में है। परिवहन विभाग का कहना है कि सवारी ढोने वाले वाहनों के पास व्यावसायिक परमिट जरूरी है। एआरटीओ ने जुलाई तक ऐसे वाहन चालकों को मौका दिया है। इस बीच वाहन स्वामी गंभीर नहीं हुए तो जांच के बाद समस्या बढ़ जाएगी। परिवहन विभाग ने चेताया कि सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, निगमों बोर्ड, प्राइवेट संस्थानों में यदि निजी चार पहिया वाहनों को संबद्ध किया गया है, तो तत्काल उस वाहन को व्यावसायिक वाहन के रूप में परिवर्तित करवाकर परमिट प्राप्त कर लें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम ने बताया कि निजी चार पहिया वाहन सरकारी एवं गैर संस्थाओं में सवारियों को ढोने के लिए लगे है, तो इसका व्यावसायिक पंजीकरण कराकर परमिट प्राप्त कर लें। नहीं तो जांच दौरान 2200 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
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