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Kushinagar News: डीआईओएस कार्यालय से संबद्ध कर्मचारी हटाए जाएंगे
Fri, 24 Oct 2025 12:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 24 Oct 2025 12:31 AM IST
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पडरौना। माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों व कार्यालयों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की संबद्धता नहीं की जाएगी।
इसके लिए शासन ने विभाग को निर्देश देते हुए 10 दिन के भीतर उन्हें मूल तैनाती स्थल पर भेजने के लिए कहा है। शासन की तरफ से मिले इस निर्देश के बाद डीआईओएस कार्यालय और विभिन्न राजकीय विद्यालयों में तैनात कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों व कार्यालयों में अब शिक्षकों व अधिकारियों की संबद्धता नहीं की जाएगी। इनको 10 दिन के अंदर मूल तैनाती स्थल पर भेजना होगा। शासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि संज्ञान में आया है कि बिना अनुमति के अधीनस्थ अधिकारियों ने शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को ऐसी जगह संबद्ध किया है, जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है। यह उचित नहीं है। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि शासन की अनुमति के बिना संबद्ध शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। भविष्य में भी बिना शासन की अनुमति के ऐसे किसी को संबद्ध न किया जाए।
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इसके लिए शासन ने विभाग को निर्देश देते हुए 10 दिन के भीतर उन्हें मूल तैनाती स्थल पर भेजने के लिए कहा है। शासन की तरफ से मिले इस निर्देश के बाद डीआईओएस कार्यालय और विभिन्न राजकीय विद्यालयों में तैनात कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों व कार्यालयों में अब शिक्षकों व अधिकारियों की संबद्धता नहीं की जाएगी। इनको 10 दिन के अंदर मूल तैनाती स्थल पर भेजना होगा। शासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि संज्ञान में आया है कि बिना अनुमति के अधीनस्थ अधिकारियों ने शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को ऐसी जगह संबद्ध किया है, जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है। यह उचित नहीं है। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि शासन की अनुमति के बिना संबद्ध शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। भविष्य में भी बिना शासन की अनुमति के ऐसे किसी को संबद्ध न किया जाए।
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