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Kushinagar News: दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Tue, 05 Mar 2024 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 05 Mar 2024 01:44 AM IST
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Eight years rigorous imprisonment to the accused of rape and POCSO Act
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ने रेप व पाक्सो एक्ट के आरोपी को आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10,500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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वादी ने तरयासुजान पुलिस को 29 मई 2015 को तहरीर देकर बताया था कि उनकी दस वर्षीय बेटी 28 मई को शाम 6:30 बजे चखनी चौराहा से सब्जी खरीद कर लौट रही थी। रास्ते में कब्रिस्तान के पास से मुकेश पुत्र भग्गन निवासी गोसाईं पट्टी थाना तरयासुजान उसे जबरन नहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध 22 सितंबर 2016 को आरोप तय किया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। न्यायालय ने आरोपी मुकेश को आठ वर्ष का सश्रम कारावास और 10,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी शुरू से ही जेल में है। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने पैरवी की।
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