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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   The village head and secretary to file a case order

ग्राम प्रधान और सेक्रेट्री पर केस दर्ज करने का आदेश

Wed, 30 Dec 2015 11:35 PM IST
अमर उजाला/कुशीनगर
अमर उजाला/कुशीनगर Updated Wed, 30 Dec 2015 11:35 PM IST
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पडरौना। फाजिलनगर क्षेत्र के सठियांव गांव में मनरेगा और शौचालय के मद में कार्य कराने के लिए मिले धन का  दुरुपयोग साबित होने पर डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व ग्राम प्रधान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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डीएम ने इस संबंध में की कई कार्रवाई के सात दिन के भीतर अवगत कराने का भी आदेश दिया है। डीएम लोकेश एम की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि सठियांव के ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत मिली थी, जिसमें मनरेगा और शौचालय के लिए आवंटित धन से कार्य कराने की बजाए निजी कार्य में उपयोग कर लेने का आरोप था।
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 जांच कराने पर शिकायत सही पाई गई, जिसके आधार पर डीडीओ, बीडीओ, एडीओ और जिला पंचायतराज विभाग को कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया था।
डीपीआरओ आरके भारती ने बताया कि डीएम के आदेश का पालन कराने के लिए फाजिलनगर के बीडीओ और एडीओ को निर्देशित कर दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी।
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