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दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
अमर उजाला/कुशीनगर
Updated Mon, 18 Jan 2016 11:33 PM IST
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पडरौना। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने छह वर्षीया बच्ची के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले में दोषी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना अहिरौली बाजार थानाक्षेत्र में 2012 को हुई थी। अहिरौली बाजार थानांतर्गत एक गांव में 29 जून 2012 की शाम छह बजे एक छह वर्षीया बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी।
उसी समय गांव का एक युवक उस बच्ची को पुचकार कर गोद में उठा लिया और बाहर ले गया। बच्ची को ले जाते वक्त उसके बड़े भाई और भाभी ने देखा था, लेकिन गांव के ही युवक पर संदेह नहीं किया।
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बच्ची घर लौटी तो आपबीती सुनाई। अभियोजन पक्ष के वकील अभय कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया था। बाद में परीक्षण के दौरान न्यायालय ने मामले को अपहरण का भी मामला माना।
दोनों पक्षों का तर्क सुनने और कुल आठ गवाहों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी के जुर्म को सही पाया। आरोपी पर लगाए आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय ने सोमवार को धारा यह सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को 12 महीने और जेल में गुजारने होंगे।
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घटना अहिरौली बाजार थानाक्षेत्र में 2012 को हुई थी। अहिरौली बाजार थानांतर्गत एक गांव में 29 जून 2012 की शाम छह बजे एक छह वर्षीया बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी।
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उसी समय गांव का एक युवक उस बच्ची को पुचकार कर गोद में उठा लिया और बाहर ले गया। बच्ची को ले जाते वक्त उसके बड़े भाई और भाभी ने देखा था, लेकिन गांव के ही युवक पर संदेह नहीं किया।
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बच्ची घर लौटी तो आपबीती सुनाई। अभियोजन पक्ष के वकील अभय कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया था। बाद में परीक्षण के दौरान न्यायालय ने मामले को अपहरण का भी मामला माना।
दोनों पक्षों का तर्क सुनने और कुल आठ गवाहों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी के जुर्म को सही पाया। आरोपी पर लगाए आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय ने सोमवार को धारा यह सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को 12 महीने और जेल में गुजारने होंगे।