फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Sentenced to life imprisonment accused of rape

दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

Mon, 18 Jan 2016 11:33 PM IST
अमर उजाला/कुशीनगर
अमर उजाला/कुशीनगर Updated Mon, 18 Jan 2016 11:33 PM IST
विज्ञापन
पडरौना। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने छह वर्षीया बच्ची के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले में दोषी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन


घटना अहिरौली बाजार थानाक्षेत्र में 2012 को हुई थी। अहिरौली बाजार थानांतर्गत एक गांव में 29 जून 2012 की शाम छह बजे एक छह वर्षीया बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी।
विज्ञापन


उसी समय गांव का एक युवक उस बच्ची को पुचकार कर गोद में उठा लिया और बाहर ले गया। बच्ची को ले जाते वक्त उसके बड़े भाई और भाभी ने देखा था, लेकिन गांव के ही युवक पर संदेह नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बच्ची घर लौटी तो आपबीती सुनाई। अभियोजन पक्ष के वकील अभय कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया था। बाद में परीक्षण के दौरान न्यायालय ने मामले को अपहरण का भी मामला माना।


दोनों पक्षों का तर्क सुनने और कुल आठ गवाहों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी के जुर्म को सही पाया। आरोपी पर लगाए आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय ने सोमवार को धारा यह सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को 12 महीने और जेल में गुजारने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed