{"_id":"f90075831656ef72b201ad18960a3b5c","slug":"non-bailable-warrant-against-mla-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2015 11:51 PM IST
विज्ञापन
कुशीनगर/हाटा। लगभग पांच वर्ष पुराने केस में कोर्ट ने हाटा विधायक राधेश्याम सिंह सहित 21 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सभी वारंटियों को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
कसया दीवानी कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक आशीष कुमार चौरसिया ने छह अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसमें हाटा विधायक के साथ 21 अन्य लोग भी शामिल है।
मामला 23 मार्च 2010 का है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकटिया गांव के एक मंदिर में मूर्ति चोरी के मामले में विधायक लोगों के साथ विरोध जता रहे थे।
आरोप है कि उस समय हाटा कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रामतेज वर्मा से उन्होंने हाथापाई की थी। इस मामले में कोतवाल वर्मा की तहरीर पर राधेश्याम सिंह सहित 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट से बार-बार सम्मन जारी होने के बाद भी आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विधायक सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और वारंट तामिल कराने के लिए कोर्ट की ओर से डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी को पत्र भेजकर कोतवाल हाटा को निर्देशित किया गया है कि वह 20 अक्टूबर तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सभी वारंटियों को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
कसया दीवानी कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक आशीष कुमार चौरसिया ने छह अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसमें हाटा विधायक के साथ 21 अन्य लोग भी शामिल है।
मामला 23 मार्च 2010 का है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकटिया गांव के एक मंदिर में मूर्ति चोरी के मामले में विधायक लोगों के साथ विरोध जता रहे थे।
आरोप है कि उस समय हाटा कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रामतेज वर्मा से उन्होंने हाथापाई की थी। इस मामले में कोतवाल वर्मा की तहरीर पर राधेश्याम सिंह सहित 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
कोर्ट से बार-बार सम्मन जारी होने के बाद भी आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विधायक सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और वारंट तामिल कराने के लिए कोर्ट की ओर से डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी को पत्र भेजकर कोतवाल हाटा को निर्देशित किया गया है कि वह 20 अक्टूबर तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन