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प्रेमी और उसके सहयोगी को भी मिली उम्रकैद की सजा

Wed, 11 Oct 2017 10:59 PM IST
Updated Wed, 11 Oct 2017 10:59 PM IST
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प्रेमी और उसके सहयोगी को भी मिली उम्रकैद की सजा
पडरौना। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र में करीब 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में बुधवार को आरोपियों को सजा सुनाई गई। जिला जज ने इस मामले में आरोपी पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास व 16-16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। तीनों को जेल भेज दिया गया।
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अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर धर्मदानी गांव निवासी शहजादे उर्फ तैयब पुत्र अशरफ की वर्ष 2007 में हत्या हो गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी ने कोर्ट से 156(3) के तहत गांव के ही कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इस मामले में उसकी पत्नी अफसाना खातुन ही शामिल है। विवेचक ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि पत्नी अफसाना ने प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ रवि प्रकाश और उग्रसेन सिंह के सहयोग से शहजादे की हत्या कराई थी। आरोपियों पर हत्या, साक्ष्य मिटाने व साजिश रचने का केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए जिला जज चंद्रमौली शुक्ल ने तीनों आरोपियों अफसाना खातुन, उग्रसेन सिंह और कुंदन कुमार उर्फ रवि प्रकाश को आजीवन कारावास और 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल जीपी यादव ने पैरवी की।
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