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हाई सिक्योरिटी नंबर न होने पर वाहनों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

Tue, 16 Nov 2021 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 11:18 PM IST
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can action against vahile it has no high scurity number plat
हाई सिक्योरिटी नंबर न होने पर वाहनों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
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- बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों स्वामियों को परिवहन विभाग की चेतावनी
- 16 नवंबर से जिन वाहनों के नंबर के अंत में शून्य या एक है, उनके खिलाफ होनी है कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कामर्शियल वाहनों के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है। जिन वाहनों के नंबर के अंत में शून्य या एक है, उन वाहनों पर परिवहन विभाग की तरफ से कार्रवाई होनी है। मंगलवार से इन वाहनों की जांच शुरू कर दी गई। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने वाले वाहन स्वामियों को इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के बाद हर हाल में इसे लगवाने की चेतावनी दी।
जिले में कामर्शियल 15185 और प्राइवेट 478055 समेत कुल 493240 वाहन पंजीकृत हैं। जिन प्राइवेट वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में शून्य या एक है, ऐसे नए पुराने सभी तरह के वाहनों को 16 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया। जांच के दौरान इन वाहनों पर कार्रवाई होनी है। मंगलवार को भी परिवहन विभाग की तरफ से जिले में जगह-जगह वाहनों की जांच की गई। पहला दिन होने की वजह से विभाग ने वाहन चालकों को शीघ्र हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा जिन वाहनों के नंबर का अंतिम अंक शून्य या एक है, उन्हें सिर्फ कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
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एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि 16 नवंबर से जिन वाहनों के पंजीकरण नंबर का अंतिम अंक शून्य या एक है, उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के यदि ये वाहन संचालित मिले, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। मंगलवार को जिले के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की जांच की गई। लेकिन पहला दिन होने के नाते वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर शीघ्र लगवाने के प्रति जागरूक किया गया है। इसके अलावा उन्हें चेताया गया कि यदि दोबारा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के वाहन मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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