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Kushinagar News: पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Sun, 03 Mar 2024 01:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 03 Mar 2024 01:42 AM IST
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Bail petition of POCSO Act accused canceled
पडरौना। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने व पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय निरस्त कर दी है।
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वादिनी संगीता देवी निवासी कुड़वा दिलीप नगर थाना कसया जनपद कुशीनगर ने कसया थाने में तहरीर दी थी कि उसके पति रोजी-रोटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। वह बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। उनकी 16 वर्षीय बेटी बुद्धा इंटर कॉलेज कुशीनगर में कक्षा 12 की छात्रा है। 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे वह अपनी मौसी के साथ ट्यूशन का फीस जमा करके वापस आ रही थी। कसया ओवरब्रिज के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसी समय गांव का आशीष उर्फ गोल्डन निवासी कुड़वा उर्फ दिलीप नगर व धन्नीपट्टी व अमरजीत आए और उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गए। तहरीर के आधार पर कसया पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना उपरांत विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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