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Kushinagar News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 17 May 2024 05:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 17 May 2024 05:26 AM IST
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पडरौना। घर से कॉलेज पढ़ने के लिए निकली छात्रा को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक और इसके पिता तथा मौसी के बेटे पर केस दर्ज कर लिया। युवक कुछ दिन बाद किशोरी की मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने लगा। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला और उसके बयान के आधार पर दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट का धारा बढ़ा दी। बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 24 जनवरी 2024 को घर से स्कूल के लिए निकली थी। लेकिन, शाम को वह घर नहीं लौटी। तलाश करने पर घर वालों को पता चला कि गांव में अपने मौसी के घर रहने वाला पडरौना कोतवाली क्षेत्र के मंगलपुर उर्फ मंगरूआ निवासी अंकुर सिंह उसे अपने मौसी के बेटे और पिता के सहयोग से बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है। हाटा कोतवाली पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को कुछ दिन बाद ढूंढ निकाला। किशोरी के बयान और मोबाइल पर भेजे गए अश्लील तस्वीर के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट का धारा बढ़ा दी। आरोपी अंकुर सिंह के अधिवक्ता ने उसकी जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता से लेते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 24 जनवरी 2024 को घर से स्कूल के लिए निकली थी। लेकिन, शाम को वह घर नहीं लौटी। तलाश करने पर घर वालों को पता चला कि गांव में अपने मौसी के घर रहने वाला पडरौना कोतवाली क्षेत्र के मंगलपुर उर्फ मंगरूआ निवासी अंकुर सिंह उसे अपने मौसी के बेटे और पिता के सहयोग से बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है। हाटा कोतवाली पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को कुछ दिन बाद ढूंढ निकाला। किशोरी के बयान और मोबाइल पर भेजे गए अश्लील तस्वीर के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट का धारा बढ़ा दी। आरोपी अंकुर सिंह के अधिवक्ता ने उसकी जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता से लेते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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