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Kushinagar News: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Thu, 14 Dec 2023 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 14 Dec 2023 01:13 AM IST
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पडरौना। एक किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने बुधवार को निरस्त कर दी। यह घटना कसया थाना क्षेत्र की है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इसे मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कसया थाना क्षेत्र के निवासी वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बीते 13 सितंबर को उनका पड़ोसी बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन की गई, लेकिन वादी की पुत्री नहीं मिली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान किशोरी को खोजकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत किया। एडीजे ने आरोपी के अपराध की गंभीरता तथा पीड़िता की उम्र को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से इसे मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कसया थाना क्षेत्र के निवासी वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बीते 13 सितंबर को उनका पड़ोसी बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन की गई, लेकिन वादी की पुत्री नहीं मिली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान किशोरी को खोजकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत किया। एडीजे ने आरोपी के अपराध की गंभीरता तथा पीड़िता की उम्र को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।