{"_id":"6a14b3df2a2217ea3505423f","slug":"applications-open-for-the-chief-ministers-youth-entrepreneur-development-campaign-kushinagar-news-c-205-1-deo1003-160544-2026-05-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए आवेदन शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए आवेदन शुरू
Tue, 26 May 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 26 May 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
पडरौना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना के तहत जिले के इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन विभागीय वेबसाइट एमएसएमई उत्तर प्रदेश पर किया जा सकता है।
उपायुक्त उद्योग एवं जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के अधिकारी प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा परियोजना लागत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि बैंक अथवा वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर देय शत-प्रतिशत ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा उत्पादन वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों तक किया जाएगा। साथ ही सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान भी सरकार करेगी। लाभार्थियों को ऋण वितरण की तिथि से छह माह की अधिस्थगन अवधि भी मिलेगी। योजना के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास अथवा समकक्ष निर्धारित की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी-एसटी-ओबीसी प्रशिक्षण योजना अथवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से किसी अन्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की ब्याज अथवा पूंजीगत अनुदान वाली योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हालांकि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त उद्योग एवं जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के अधिकारी प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा परियोजना लागत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि बैंक अथवा वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर देय शत-प्रतिशत ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा उत्पादन वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों तक किया जाएगा। साथ ही सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान भी सरकार करेगी। लाभार्थियों को ऋण वितरण की तिथि से छह माह की अधिस्थगन अवधि भी मिलेगी। योजना के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास अथवा समकक्ष निर्धारित की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी-एसटी-ओबीसी प्रशिक्षण योजना अथवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से किसी अन्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की ब्याज अथवा पूंजीगत अनुदान वाली योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हालांकि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन