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14 हजार बाइक, बस व कार हो जाएंगे बेकार

Thu, 16 Jan 2020 12:16 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 12:16 AM IST
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unfitt car
मंझनपुर। पंद्रह साल से अधिक पुराने करीब 14 हजार, बाइक, कार एवं बसें जिले की सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं। परिवहन विभाग की नोटिस व चेतावनी के बावजूद इनके स्वामी वाहनों का फिटनेस व पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग अब इन वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की तैयारी कर रहा है।
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परविहन विभाग के नियमानुसार कोई भी वाहन अधिकतम 15 साल तक ही सड़क पर फर्राटा भर सकता है। इसके बाद भी यदि वाहनों को सड़क पर दौड़ाना है तो उसके लिए परिवहन विभाग में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसे वाहनों का उप संभागीय परिवहन कार्यालय से फिटनेस की जांच करानी पड़ती है। यदि जांच में वाहन परिवहन विभाग के नियम एवं मानकों पर खरा उतरता है तो परिवहन विभाग उसी नंबर पर वाहन का दोबारा पंजीयन कर देता है। जांच में वाहन यदि अनफिट हैं तो उसकी मरम्मत कराने के बाद टैक्स जमा करने पर पंजीयन करने की व्यवस्था है।
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15 साल की अवधि पूरी करने वाले वाहनों के स्वामियों को परिवहन विभाग की ओर से समय-समय पर नोटिस भेजी जाती है। जिले में ऐसे करीब 14 हजार वाहन हैं जो 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। इनमें अकेले 11 हजार की संख्या दोपहिया वाहनों की है। जबकि तीन हजार के करीब कार, ऑटो व बस शामिल हैं। उप संभागीय परिवहन अधिकारी शंकर जी सिंह ने बताया कि इन वाहनों के स्वामियों को अंतिम चेतावनी नोटिस भेजी जा रही है। इसके बाद भी इनके स्वामियों ने उदासीनता बरती तो वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।
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पकड़े जाने पर जब्त कर लिए जाएंगे ऐसे वाहन
मंझनपुर। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की फिटनेस दुरुस्त कराकर फिर से पंजीयन नहीं कराने के बावजूद सड़क पर फर्राटा भरने वाले वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो परिवहन विभाग सीधे जब्ती की कार्रवाई करेगा। एआरटीओ शंकरजी सिंह का कहना है कि पुराने वाहन सड़कों पर भले ही किसी तरह से फर्राटा भरते हों पर, उनसे आवागमन को हर वक्त खतरा बना रहता है। कभी भी हादसा हो सकता है। लिहाजा बगैर फिटनेश व पंजीयन के इन वाहनों के संचालन पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।

जिले में 15 साल से ज्यादा समयावधि के करीब 14 हजार वाहन हैं। इनके स्वामियों को कई बार नोटिस भेजी जा चुकी है। अब पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
शंकर जी सिंह, एआरटीओ
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