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Kaushambi News: मारपीट के दो सगे भाइयों को अर्थदंड
Tue, 28 May 2024 06:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Tue, 28 May 2024 06:36 AM IST
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अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि ने मारपीट के एक मामले में दो सगे भाइयों को जुर्म कुबूल करने पर दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम कोर्ट में नहीं जमा करने पर 20 दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में सरायअकिल कोतवाली के डिहवा कटैया निवासी जुबेर खान व शहवान खान के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। पांच वर्ष बीतने के बाद भी सरायअकिल थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी।
इससे आजिज आकर आरोपियों ने सोमवार को अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की।
इस पर कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। शाम को आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी।
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सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में सरायअकिल कोतवाली के डिहवा कटैया निवासी जुबेर खान व शहवान खान के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। पांच वर्ष बीतने के बाद भी सरायअकिल थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी।
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इससे आजिज आकर आरोपियों ने सोमवार को अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की।
इस पर कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। शाम को आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी।