{"_id":"64cd502a05181115830c4274","slug":"three-years-imprisonment-for-the-four-accused-of-murderous-attack-kaushambi-news-c-261-1-sald1003-1845-2023-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को तीन साल की कैद
Sat, 05 Aug 2023 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 05 Aug 2023 12:53 AM IST
विज्ञापन
मंझनपुर। जिला जज ब्रजेश कुमार मिश्र ने पिपरी थाना क्षेत्र के गांजा गांव में सात साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में चार दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार पिपरी कोतवाली क्षेत्र के गांजा गांव में छह जनवरी 2015 की रात राजू, अर्जुन, राजकुमार व पताली ने वादी सरजू देवी पर जानलेवा हमला किया था। बीच-बचाव करने पर पति रंजीत, बेटी कुंतला व बहू पुष्पा को भी पीटा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने वादी मुकदमा समेत कुल आठ गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। संवाद
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार पिपरी कोतवाली क्षेत्र के गांजा गांव में छह जनवरी 2015 की रात राजू, अर्जुन, राजकुमार व पताली ने वादी सरजू देवी पर जानलेवा हमला किया था। बीच-बचाव करने पर पति रंजीत, बेटी कुंतला व बहू पुष्पा को भी पीटा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने वादी मुकदमा समेत कुल आठ गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। संवाद
विज्ञापन