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Kaushambi News: तीन बदमाश जिला बदर, एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त
Fri, 21 Feb 2025 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 21 Feb 2025 01:01 AM IST
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जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को तीन बदमाशों को जिला बदर कर दिया। छह महीने तक जिले की सीमा में दिखने पर आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही एक आरोपी का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है।
मंझनपुर कोतवाली के भद्दुरपुर गांव निवासी रवि कुमार तिवारी, करारी के तुर्तीपुर निवासी मो. नियाज उर्फ नियाज अहमद व कड़ा धाम के चूहापीरन निवासी उमानाथ पाल के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने पहले ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी थी। मामला उनकी अदालत में चल रहा था।
आरोप सही पाए जाने पर बृहस्पतिवार को जिला मजिस्ट्रेट ने तीनों बदमाशों को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। इसी के साथ थानेदारों को निर्देश दिया कि यदि आरोपी बदमाश इस दौरान जिले की सीमा में कहीं भी दिख जाएं तो तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत योगेंद्र सिंह उर्फ महेंद्र निवासी कन्नूपुर मजरा डोरमा थाना सैनी की रायफल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है।
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मंझनपुर कोतवाली के भद्दुरपुर गांव निवासी रवि कुमार तिवारी, करारी के तुर्तीपुर निवासी मो. नियाज उर्फ नियाज अहमद व कड़ा धाम के चूहापीरन निवासी उमानाथ पाल के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने पहले ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी थी। मामला उनकी अदालत में चल रहा था।
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आरोप सही पाए जाने पर बृहस्पतिवार को जिला मजिस्ट्रेट ने तीनों बदमाशों को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। इसी के साथ थानेदारों को निर्देश दिया कि यदि आरोपी बदमाश इस दौरान जिले की सीमा में कहीं भी दिख जाएं तो तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत योगेंद्र सिंह उर्फ महेंद्र निवासी कन्नूपुर मजरा डोरमा थाना सैनी की रायफल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है।
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