फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   The bail of the accused of grabbing the job by fraudulently rejected

फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाने के आरोपी की जमानत खारिज

Tue, 26 Apr 2022 08:15 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 08:15 PM IST
विज्ञापन
The bail of the accused of grabbing the job by fraudulently rejected
फर्जी अंकपत्र के सहारे जिला पंचायत में चौकीदार की नौकरी हासिल करने वाले जालसाज की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी। आरोपी ने वर्ष 2009 में नौकरी हासिल की थी।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली के गौरा निवासी मनोज कुमार मौर्य का चयन वर्ष 2009 में जिला पंचायत में चौकीदार के पद पर हुआ। मनोज ने अपनी शैक्षिक योग्यता में श्रीकृष्ण जूनियर हाईस्कूल सैदनपुर से आठवीं पास की मार्कशीट लगाई थी।
विज्ञापन

जिला पंचायत ने बेसिक शिक्षा विभाग से मार्कशीट का सत्यापन कराया तो वह फर्जी निकली। 25 नवंबर 2011 को तत्कालीन बीएसए ने इसकी रिपोर्ट एएमए को भेजी थी। इसके बाद मनोज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। यह मामला जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार को आरोपी मनोज के अधिवक्ता की तरफ से जमानत का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसका विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने किया। अदालत ने सभी पक्ष को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed