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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

Thu, 13 Jan 2022 11:42 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jan 2022 11:42 PM IST
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Ten years jail for the accused of raping a teenager
अपर जिला जज व अपर विशेष न्यायाधीश पास्को नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने नौ साल पहले किशोरी को भगा ले जाकर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को 20 हजार का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को कस्टडी में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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अभियोजन के मुताबिक सैनी कोतवाली इलाके की एक किशोरी के साथ शादीपुर गांव का अजय प्रकाश मौर्या छेड़खानी करता था। अजय ने किशोरी को मोबाइल भी दिया था। 29 दिसंबर 2013 को बहला-फुसलाकर अजय किशोरी को भगा ले गया।
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इसके बाद उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। मामले में किशोरी के पिता ने सैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर विशेष न्यायाधीश पास्को की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने सात लोगों की गवाही कराते हुए आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग किया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
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