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Kaushambi News: दहेज हत्या में दोषी पति को सात वर्ष की कैद

Fri, 18 Aug 2023 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 18 Aug 2023 12:49 AM IST
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Seven years imprisonment for husband convicted of dowry death
शक्ति कुमार
दहेज हत्या में दोषी पति को सात वर्ष की कैद
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---नौ साल पहले पिपरी कोतवाली के कमालपुर बरेठी गांव में हुई थी घटना
फोटो नं-20
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णु देव सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी के खिलाफ आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

पिपरी कोतवाली के कमालपुर बरेठी गांव में 13 अगस्त 2014 को शक्ति कुमार की पत्नी संजू का शव फांसी पर लटका मिला था। मामले में मृतका के ममेरे भाई मनोज कुमार ने उसके पति शक्ति कुमार, ससुर मोतीलाल, सास शांति देवी, देवर साजिश कुमार के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दहेज में एक लाख नकदी व बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर संजू की हत्या कर शव फांसी पर लटकाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट विष्णु देव सिंह की अदालत में हुई। राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने वादी समेत घटना के गवाहों को अदालत में बुलाकर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सास-ससुर और देवर को दोष मुक्त कर दिया। वहीं, पति शक्ति कुमार को दहेज के लिए पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने का दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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