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यातायात के 11 नियम हमेशा रखें याद
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
Updated Wed, 02 Nov 2016 12:28 AM IST
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यातायात के 11 नियमों के जानकारी से सुगम और सुरक्षित यात्रा होती है। थोड़ी से लापरवाही आप को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। वाहन चलाते समय लोग नियमों को ताक पर रखकर फर्राटे भरते हैं। मंगलवार को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ अवसर पर आयोजित गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नसीहत दी।
यातायात माह नवंबर का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। मुख्यालय में आयोजित गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक वीके मिश्र ने कहा कि यातायात नियमों की जानकारी रखना आवश्यक है। इससे हम सुगम और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। वाहन चालक शराब-गांजे के नशे में वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय सेल फोन से बात करना घातक हो सकता है। इससे कभी भी आप के साथ अनहोनी हो सकती है। बीते साल भर में लापरवाही और अनभिज्ञता के चलते सैकड़ों लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। यातायात माह नवंबर में पुलिस माहभर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है।
यातायात प्रभारी नरेन्द्र सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट पहनना अपराध नहीं है। हेलमेट से आप सुरक्षित रहेगें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। उन्होंने वाहन चालकों और स्वामियों को सलाह दी है कि वह अपने वाहनों के अभिलेख दुरुस्त रखकर पुलिस कार्रवाई से बच सकते है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, एआरटीओ, सीओ सिटी रमाकांत यादव , मंझनपुर कोतवाल मोहम्मद हाशिम आदि मौजूद रहे।
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यातायात के 11 नियम
बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
हमेशा जेब्रा क्रासिंग का उपयोग करें।
सड़क पार करते समय दाएं-बाएं अवश्य देखें।
सब-वे और ओवर ब्रिज का इस्तेमाल अवश्य करें।
चलते वाहन पर कदापि न चढ़े।
दौड़ते हुए सड़क पार न करें।
वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।
वाहन चलाते समय अभिलेख दुरुस्त रखें।
चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।
कोहरे में फाग लाइट का प्रयोग अवश्य करें।
वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। किसी भी दुर्घटना की सूचना टोलफ्री नंबर 100 पर अवश्य दें। इससे आप दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं।
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यातायात माह नवंबर का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। मुख्यालय में आयोजित गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक वीके मिश्र ने कहा कि यातायात नियमों की जानकारी रखना आवश्यक है। इससे हम सुगम और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। वाहन चालक शराब-गांजे के नशे में वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय सेल फोन से बात करना घातक हो सकता है। इससे कभी भी आप के साथ अनहोनी हो सकती है। बीते साल भर में लापरवाही और अनभिज्ञता के चलते सैकड़ों लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। यातायात माह नवंबर में पुलिस माहभर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है।
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यातायात प्रभारी नरेन्द्र सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट पहनना अपराध नहीं है। हेलमेट से आप सुरक्षित रहेगें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। उन्होंने वाहन चालकों और स्वामियों को सलाह दी है कि वह अपने वाहनों के अभिलेख दुरुस्त रखकर पुलिस कार्रवाई से बच सकते है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, एआरटीओ, सीओ सिटी रमाकांत यादव , मंझनपुर कोतवाल मोहम्मद हाशिम आदि मौजूद रहे।
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यातायात के 11 नियम
बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
हमेशा जेब्रा क्रासिंग का उपयोग करें।
सड़क पार करते समय दाएं-बाएं अवश्य देखें।
सब-वे और ओवर ब्रिज का इस्तेमाल अवश्य करें।
चलते वाहन पर कदापि न चढ़े।
दौड़ते हुए सड़क पार न करें।
वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।
वाहन चलाते समय अभिलेख दुरुस्त रखें।
चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।
कोहरे में फाग लाइट का प्रयोग अवश्य करें।
वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। किसी भी दुर्घटना की सूचना टोलफ्री नंबर 100 पर अवश्य दें। इससे आप दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं।