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Kaushambi News: लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने पर अर्थदंड की सजा मिली

Thu, 16 Oct 2025 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 16 Oct 2025 01:09 AM IST
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Penalty for negligent driving and causing an accident
लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों मामलों की सुनवाई सीजेएम/एसीजेएम-2 की अदालत में हुई।
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पहला मामला थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज से संबंधित है। अभियुक्त राजेश प्रसाद शुक्ला निवासी गोरा, थाना अंतू प्रतापगढ़ के खिलाफ 2015 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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इसी थाने में 2006 में अभियुक्त संजिव कुमार निवासी ठठेरी बाजार, थाना कोतवाली प्रतापगढ़ के खिलाफ भी इसी आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों प्रकरण में बुधवार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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