{"_id":"65cfdbd0dc75dc6feb028014","slug":"order-of-suspension-of-eo-canceled-on-the-orders-of-high-court-kaushambi-news-c-261-1-sald1002-108572-2024-02-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: हाईकोर्ट के आदेश पर ईओ के निलंबन का आदेश रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: हाईकोर्ट के आदेश पर ईओ के निलंबन का आदेश रद्द
Sat, 17 Feb 2024 03:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 17 Feb 2024 03:34 AM IST
विज्ञापन
नगर पालिका परिषद में मैन पॉवर की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के आरोप में ईओ सुनील मिश्र को निलंबित कर दिया गया था। अब उच्च न्यायालय के आदेश पर इनके निलंबन का आदेश रद्द कर दिया गया है।
नगर पालिका परिषद में तैनात ईओ सुनील मिश्रा को शासन की ओर से तीन जनवरी को निलंबित कर दिया गया था। मैन पॉवर आपूर्ति के टेंडर मामले हुई एक जांच के बाद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।
जांच में पाया गया था कि पुरानी कंपनी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ईओ ने नई कंपनी के चयन के लिए टेंडर नहीं कराया, बल्कि पुरानी कंपनी का ही कार्यकाल बढ़ा दिया। ईओ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निलंबन आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
सुनवाई के बाद 30 जनवरी को न्यायालय ने ईओ के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायालय के इसी आदेश पर अमल करते हुए नगर निकाय निदेशालय के निदेशक डॉ. नितिन बंसल ने निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है।
एक निकाय में दो ईओ की तैनाती का असमंजस
ईओ सुनील मिश्र के निलंबन के बाद ही शासन ने 31 जनवरी को बांदा में तैनात रहे ईओ राम सिंह का भरवारी नगर पालिका के लिए स्थानांतरण कर दिया था। इनके आने से पहले ही बहाली के बाद सुनील मिश्र पुन: चार्ज ले चुके थे। फिलहाल, कागजों पर दोनों ईओ की तैनाती इसी निकाय में है। हालांकि, ईओ सुनील मिश्र का कहना है कि पालिकाध्यक्ष ने 31 जनवरी को ही उन्हें चार्ज दिला दिया था। जबकि, राम सिंह बाद में आए थे। इसलिए, वही काम पालिका की जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरे ईओ की तैनाती का मामला शासन स्तर पर लंबित है।
विज्ञापन
नगर पालिका परिषद में तैनात ईओ सुनील मिश्रा को शासन की ओर से तीन जनवरी को निलंबित कर दिया गया था। मैन पॉवर आपूर्ति के टेंडर मामले हुई एक जांच के बाद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।
विज्ञापन
जांच में पाया गया था कि पुरानी कंपनी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ईओ ने नई कंपनी के चयन के लिए टेंडर नहीं कराया, बल्कि पुरानी कंपनी का ही कार्यकाल बढ़ा दिया। ईओ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निलंबन आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
सुनवाई के बाद 30 जनवरी को न्यायालय ने ईओ के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायालय के इसी आदेश पर अमल करते हुए नगर निकाय निदेशालय के निदेशक डॉ. नितिन बंसल ने निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है।
एक निकाय में दो ईओ की तैनाती का असमंजस
ईओ सुनील मिश्र के निलंबन के बाद ही शासन ने 31 जनवरी को बांदा में तैनात रहे ईओ राम सिंह का भरवारी नगर पालिका के लिए स्थानांतरण कर दिया था। इनके आने से पहले ही बहाली के बाद सुनील मिश्र पुन: चार्ज ले चुके थे। फिलहाल, कागजों पर दोनों ईओ की तैनाती इसी निकाय में है। हालांकि, ईओ सुनील मिश्र का कहना है कि पालिकाध्यक्ष ने 31 जनवरी को ही उन्हें चार्ज दिला दिया था। जबकि, राम सिंह बाद में आए थे। इसलिए, वही काम पालिका की जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरे ईओ की तैनाती का मामला शासन स्तर पर लंबित है।