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Kaushambi News: छेड़खानी के दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा

Sun, 18 May 2025 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 18 May 2025 01:31 AM IST
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One year imprisonment for molestation accused
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 27 जुलाई 2016 को घर के बाहर बैठी थी। इस बीच उरई अशरफपुर निवासी राममिलन नशे में धुत होकर आया और किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गालीगलौज भी किया। चीखने-चिल्लाने पर युवक भाग निकला।
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शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह परीक्षित कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने राममिलन पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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