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31 दिसंबर तक बढ़ाई गई एकमुश्त समाधान योजना की अवधि

Fri, 17 Dec 2021 07:00 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 07:00 PM IST
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One-time settlement scheme period extended till December 31
31 दिसंबर तक बढ़ाई गई एकमुश्त समाधान योजना की अवधि
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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दी उपभोक्ताओं को राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। उपभोक्ता अब 31 दिसंबर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

पॉवर कॉरपोरेशन ने एलएमबी-1 (घरेलू), एलएमबी-2 (वाणिज्यिक) विद्युत और एलएमबी-5 (निजी नलकूप) उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 21 अक्तूबर से 30 नवंबर तक के लिए सौ प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लागू किया था। इसके तहत पंजीकरण कराने वाले घरेलू व निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में सौ प्रतिशत और दो किलोवाट से पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की थी। इस योजना की अंतिम तिथि पहले 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन यह अवधि समाप्त होने के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को दोबारा राहत देते हुए योजना की अवधि को 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी। अब समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। योजना की अवधि बढ़ाए जाने पर जेई और एसडीओ सहित अन्य बिजलीकर्मी योजना के प्रचार प्रसार, उपभोक्ताओं को जागरूक करने और ओटीएस कैंप लगाने की तैयारियों में जुट गए हैं।
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