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राशनकार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाणपत्र लगाना होगा जरूरी
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राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र आवेदन के एक वर्ष के अंदर का होना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में तीन लाख व ग्रामीण में दो लाख रुपये अधिकतम आय की सीमा निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा की आय वालों के आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि राशन कार्ड बनाने वाले साफ्टवेयर में परिवार की आय के संबंध में तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। बताया कि अटैचमेंट सेक्सन में आय प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। एसएसडीजी के माध्यम से प्राप्त नए राशनकार्ड आवेदन पहले पूर्ति निरीक्षक की लॉगिंग पर प्रदिर्शत होंगे।
इसके बाद पूर्ति निरीक्षक द्वारा संबंधित से सत्यापन कराने के पश्चात अनुमोदन के लिए डीएसओ को प्रेषित किया जाएगा। डीएसओ की लॉगिंग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पूर्ति निरीक्षक की लॉगिंग पर डिजिटल हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध होंगे। एसएसडीजी से प्राप्त होने वाले आधे-अधूरे आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएंगे। राशन कार्डों मेेें किसी भी प्रकार का फेरबदल जैसे यूनिट जोड़ना, यूनिट डिलीट किया जाना, नाम में संशोधन आदि पूर्ति निरीक्षक द्वारा किए जाने के पश्चात डीएसओ की लॉगिंग पर अनुमोदन लिए प्रेषित किए जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद पूर्ति निरीक्षक की लॉगिंग से उन कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। जब तक डीएसओ द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता, तब तक संशोधन किया गया राशनकार्ड अपने मूल रूप में पात्रता सूची में उपलब्ध रहेगा।
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इसके बाद पूर्ति निरीक्षक द्वारा संबंधित से सत्यापन कराने के पश्चात अनुमोदन के लिए डीएसओ को प्रेषित किया जाएगा। डीएसओ की लॉगिंग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पूर्ति निरीक्षक की लॉगिंग पर डिजिटल हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध होंगे। एसएसडीजी से प्राप्त होने वाले आधे-अधूरे आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएंगे। राशन कार्डों मेेें किसी भी प्रकार का फेरबदल जैसे यूनिट जोड़ना, यूनिट डिलीट किया जाना, नाम में संशोधन आदि पूर्ति निरीक्षक द्वारा किए जाने के पश्चात डीएसओ की लॉगिंग पर अनुमोदन लिए प्रेषित किए जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद पूर्ति निरीक्षक की लॉगिंग से उन कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। जब तक डीएसओ द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता, तब तक संशोधन किया गया राशनकार्ड अपने मूल रूप में पात्रता सूची में उपलब्ध रहेगा।
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