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अब ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मिलेगा मानदेय
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ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिले के 7,011 जनप्रतिनिधियों को इसका लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्यों को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। उन्हें सौ रुपये प्रति बैठक मानदेय मिलेगा।
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय वृद्धि संबंधी शासनादेश अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। शासन ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों में तय अनुपात के आधार पर पैसा वितरित करने का फैसला किया है। इसी तरह पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर पंचायत पदाधिकारियों के परिजनों की सहायता के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही 50 करोड़ रुपये का पंचायत कल्याण कोष भी राज्य वित्त आयोग से बनाया जाना है।
प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपये और जिला पंचायत सदस्यों के आश्रितों को 5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। जिले में 5,871 ग्राम पंचायत सदस्य, 654 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 26 जिला पंचायत सदस्य, 451 ग्राम प्रधान, आठ ब्लॉक प्रमुख और एक जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कुल 7,011 सदस्य हैं, जिन्हें बैठकों में मिलने वाले मानदेय का लाभ दिया जाएगा।
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ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय वृद्धि संबंधी शासनादेश अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। शासन ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों में तय अनुपात के आधार पर पैसा वितरित करने का फैसला किया है। इसी तरह पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर पंचायत पदाधिकारियों के परिजनों की सहायता के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही 50 करोड़ रुपये का पंचायत कल्याण कोष भी राज्य वित्त आयोग से बनाया जाना है।
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प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपये और जिला पंचायत सदस्यों के आश्रितों को 5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। जिले में 5,871 ग्राम पंचायत सदस्य, 654 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 26 जिला पंचायत सदस्य, 451 ग्राम प्रधान, आठ ब्लॉक प्रमुख और एक जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कुल 7,011 सदस्य हैं, जिन्हें बैठकों में मिलने वाले मानदेय का लाभ दिया जाएगा।
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