फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   non party candidate will get the 10 proposers

निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगी दस प्रस्तावक ले जाने की अनुमति

Mon, 01 Apr 2019 12:29 AM IST
shailendra Kumar अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी Published by: shailendra Kumar Updated Mon, 01 Apr 2019 12:29 AM IST
विज्ञापन
मंझनपुर। कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इसे लेकर आयोग ने नामांकन के दौरान जमा की जाने वाली जमानत राशि का ब्योरा तय कर दिया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25 हजार रुपये और ओबीसी एससी वर्ग को 12500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों को दस प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी।
विज्ञापन


कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र का चुनाव पांचवें चरण में होना है। इसके लिए दस अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इससे पहले घोषित प्रत्याशियों ने नामांकन की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इस बाबत चुनाव आयोग ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सामान्य ओबीसी और एससी/एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को अलग-अलग जमानत राशि जमा करनी होगी। मतगणना के बाद कुल वोट का 1/6 फीसदी मत हासिल करने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रस्तावकों के तौर राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक और निर्दलीय प्रत्याशी 10 लोगों को अपने साथ लेकर जा सकेंगे।
विज्ञापन


 वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग हर संभव कोशिश में जुटा है। मतदाताओं की सहूलियत के लिए जागरूकता अभियान के साथ ही ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने की कवायदें की जा रही हैं। नामांकन से पहले अभियान चलाकर सभी वोटरों तक फोटो पहचान पत्र पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मतदान के वक्त वोटरों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि उनको मतदाता पर्ची कैसे मिलेगी? उन्हें पर्ची लेने कहां जाना होगा। वोटरों की चिंता को देखते हुए आयोग ने मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। मतदान से पहले बूथ लेवल आफिसर घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाएंगे। मतदाताओं तक भाग संख्या और क्रमांक की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग ने मतदान से 15 दिन पहले मतदाता पर्ची प्रकाशन की अनुमति दी है। ऐसे में प्रकाशन के बाद प्रशासन की टीम घर-घर इस पर्ची को पहुंचाएगी। डीईओ मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मतदाता पर्ची वितरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed