{"_id":"63c85458b7536f7613799b54","slug":"na-kaushambi-news-c-3-1-35398-2023-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा
विज्ञापन
दो साल पहले सदर कोतवाली इलाके में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। स्पेशल जज पॉक्सो अरविंद कुमार ने दो साल पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के मुताबिक चार अगस्त 2020 को सदर कोतवाली इलाके के एक गांव निवासी गुलाब चंद्र ने अनुसूचित जाति की एक किशोरी से छेड़खानी की थी। इस मामले में किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद गुलाब चंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला स्पेशल जज पॉक्सो की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने मंगलवार को गुलाब चंद्र को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने उसे अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। स्पेशल जज पॉक्सो अरविंद कुमार ने दो साल पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के मुताबिक चार अगस्त 2020 को सदर कोतवाली इलाके के एक गांव निवासी गुलाब चंद्र ने अनुसूचित जाति की एक किशोरी से छेड़खानी की थी। इस मामले में किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद गुलाब चंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला स्पेशल जज पॉक्सो की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने मंगलवार को गुलाब चंद्र को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने उसे अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
विज्ञापन