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नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में दो को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
Updated Sat, 17 Mar 2018 12:44 AM IST
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मंझनपुर। नौ साल पुराने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
पूरामुफ्ती इलाके के एक गांव की एक नाबालिग लड़की दस नवंबर 2009 को मां के साथ खेत में काम कर रही थी। इस दौरान पानी बरसने लगा तो वह मां से घर जाने की बात कहकर खेत से निकल गई। रास्ते में गांव के ही इशरत उल्ला व रामचरन पासी ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म करने लगे। शोर पर मां को आते देख आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित लड़की के पिता ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया था। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार की अदालत में चली। अभियोजन अधिकारी पारसनाथ सरोज ने सात गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन कर अपना फैसला सुना दिया।
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पूरामुफ्ती इलाके के एक गांव की एक नाबालिग लड़की दस नवंबर 2009 को मां के साथ खेत में काम कर रही थी। इस दौरान पानी बरसने लगा तो वह मां से घर जाने की बात कहकर खेत से निकल गई। रास्ते में गांव के ही इशरत उल्ला व रामचरन पासी ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म करने लगे। शोर पर मां को आते देख आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित लड़की के पिता ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया था। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार की अदालत में चली। अभियोजन अधिकारी पारसनाथ सरोज ने सात गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन कर अपना फैसला सुना दिया।
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