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Kaushambi News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 12:44 AM IST
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Man sentenced to 10 years' imprisonment for raping woman on pretext of marriage
सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो ने दोषी पाते हुए अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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एक गांव की महिला ने सैनी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि छोटन उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया। इस पर पीड़िता की मां ने सैनी में प्राथमिकी दर्ज कराई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने सात गवाहों को साक्ष्यों के साथ पेश किया गया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, साक्ष्यों और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने छोटन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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