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Kaushambi News: बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी पिता को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Dec 2024 09:54 PM IST
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Life imprisonment to the father found guilty in the case of son's shooting death
अ​भियुक्त ​शिवनारायण ​सिंह।
अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णु देव सिंह की अदालत ने गोली मारकर बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।
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पिपरी कोतवाली के फतेहपुर सहावपुर गांव निवासी बृजेश कुमार पटेल की 10 मई 2022 को उसके पिता शिवनारायण ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी किरन देवी की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तहरीर में बताया गया था कि मृतक बेटी का फोन रखने पर पिता ने बेटे को गोली मार दी थी।
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मुकदमा अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत नौ गवाहों की अदालत में गवाही कराई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई।
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बहन का फोन पास रखने पर पिता ने तैश में आकर की थी हत्या
बृजेश की हत्या से कुछ रोज पहले उसके छोटी बहन की मौत हो गई थी। मृतक का फोन बृजेश ने अपने पास रख लिया था। पिता शिवनारायण उसी फोन को मांग रहा था। इसी विवाद में शिवनारायण ने तैश में आकर लाइसेंसी बंदूक से बेटे बृजेश की हत्या कर दी थी।

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन  करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

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