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Kaushambi : किशोरी की हत्या के दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद, न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया

Wed, 09 Oct 2024 07:41 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Oct 2024 07:41 PM IST
सार

करारी कोतवाली के गुलामीपुर गांव निवासी रामधीरज पासी की पत्नी सुनीता देवी अपने 17 वर्षीय बेटी सुरेखा देवी के साथ घर से शौच के लिए निकली थी। रास्ते में हैंडपंप से पानी भरने के दौरान पड़ोसी विंदेश्वरी अपने भाई बचान के साथ आया और पुरानी रंजिश को लेकर तमंचे से गोली मार दिया।

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Life imprisonment to brothers found guilty of murder of teenage girl, court also imposed fine.
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णु देव सिंह की अदालत ने किशोरी की हत्या के दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। करारी कोतवाली के गुलामीपुर गांव निवासी रामधीरज पासी की पत्नी सुनीता देवी अपने 17 वर्षीय बेटी सुरेखा देवी के साथ घर से शौच के लिए निकली थी। रास्ते में हैंडपंप से पानी भरने के दौरान पड़ोसी विंदेश्वरी अपने भाई बचान के साथ आया और पुरानी रंजिश को लेकर तमंचे से गोली मार दिया।

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गोली लगते ही बेटी सुरेखा जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। जबकि, मां सुनीता दहशत में बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना को अंजाम देकर आरोपी सगे भाई धमकी देते हुए भाग निकले। चीखपुकार सुन जुटे परिजन और पड़ोसी जख्मी सुरेखा को इलाज के लिए ले जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि उसकी सांसें थम गईं।
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मामले में मृतका की मां सुनीता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णु देव सिंह की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने वादी समेत 6 गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुना दिया।

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